महोबा: सिरसी खुर्द में जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
Mahoba, Mahoba | Aug 31, 2026 जानलेवा हमले के दो आरोपियों को एडीजे प्रथम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। हरिओम तिवारी और राघवेन्द्र तिवारी पर अदालत ने 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से फैसला आया।