दतिया नगर: दहेज हत्या मामले में पति और देवर को जिला न्यायालय ने सुनाई 10-10 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
दतिया में दहेज हत्या के मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मृतिका के पति आनंद पुत्र शालिगराम अहिरवार और देवर अनिल उर्फ संजू पुत्र शालिगराम अहिरवार निवासी सिद्धार्थ कॉलोनी को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।