डीएम के समक्ष हुई सुनवाई में 07 परिवादों का तत्काल निष्पादन।
जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त द्वितीय अपीलवादों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कुल 09 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 07 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान परिमार्जन, जमाबंदी में खेसरा संख्या दर्ज करने एवं भूमि मापी, गलत प्राक्कलन, उपार्जित अवकाश स्वीकृति, अतिक्रमण हटाने, पुरानी जमाबंदी की नकल उपलब्ध कराने तथा नल-जल योजना से संबंधित मामलों पर विचार किया गया। संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत शिकायतों का निष्पादन किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समयबद्ध समाधान का प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों का नियमानुसार सुनवाई कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाता है।
पंचायत एवं प्रखंड स्तर की समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में शिकायत एवं अपील दायर की जा सकती है। वहीं जिला स्तरीय मामलों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय परिसर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने, सुनवाई कराने अथवा अपील दायर करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायतों एवं अपीलों की निःशुल्क सुनवाई की जाती है तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद निष्पक्ष निर्णय दिया जाता है। वर्तमान में नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुलभ हो गई है।
नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Jun 9, 2026