बलरामपुर: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड दिया
शुक्रवार 2 बजे वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी निवासी ककरा राज घाट थाना को0 नगर बलरामपुर द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था अभियोग की विवेचना व पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा अभियुक्त मोहर्रम अली को सजा सुनाया गया।