सिकंदराराऊ: माननीय न्यायालय ने थाना हसायन के दुष्कर्म के 1 अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50,000 अर्थदंड की सुनाई सजा
थाना हसायन पर विशाल पुत्र प्रेमवीर सिंह व विनोद पुत्र अर्जुन सिंह निवासीगण महासिंहपुर थाना हसायन के विरुद्ध दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने आरोपीयों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो 1 ने विशाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा विनोद को दोषमुक्त किया है।