जिलाधिकारी के निर्देश पर भूजल के अनियंत्रित दोहन पर सख्ती शुरू कर दी गई है। औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, आरओ प्लांट, होटल, निजी अस्पताल, आवासीय कॉलोनियों सहित सभी सामूहिक उपयोगकर्ताओं के लिए भूजल दोहन से पहले NOC या पंजीकरण अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 2 से 5 लाख रुपये जुर्माना, 6 माह से 1 वर्ष तक की जेल या दोनों की कार्रवाई की जाएगी