देव: आर्म्स एक्ट के तहत देव के उपरदाहा के बाबू लाल को 2003 के मामले में हुई सजा, लगाया गया जुर्माना
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसिजेएम चार प्रदीप चंद्रा के कोर्ट में देव थाना कांड संख्या -85/03,ट्राइल -67/26,जी आर 2117/03 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त बाबू लाल पाल उपदाहा देव को सज़ा सुनाई है। एपीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के धारा 25(1-बी)ए में तीन साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है और धारा-26 में दो साल की सजा