धार: धार जिले में नायलॉन, चीनी और कपास के साथ चायनीज मांझा के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध, अपर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
धार जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आगामी मकर सक्रांति पर्व के दौरान लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कानुन व्यवस्था शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने बजे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।