फतेहपुर में सपा विधायक ऊषा मौर्य के इंटर कॉलेज परिसर में हरे महुआ के पेड़ की कटाई, वन विभाग की अनुमति पर सवाल
ठेकेदार ने विद्यालय प्रबंधन के निर्देश पर पेड़ काटने की बात कही, वन दरोगा बोले—नहीं ली गई अनुमति
डाल टूटने से छात्राओं की साइकिलें क्षतिग्रस्त होने का दावा, वन विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई का दिया भरोसा
फतेहपुर/खागा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के इजुरा मोड़ स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी बालिका इंटर कॉलेज परिसर में विशाल हरे महुआ के पेड़ की कटाई का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रिक मशीन से पेड़ काटे जाने के बाद वन विभाग की अनुमति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ठेकेदार का कहना है कि उसने विद्यालय प्रबंधन के निर्देश पर पेड़ कटवाया, जबकि वन दरोगा ने स्पष्ट किया कि कटाई के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। वन विभाग ने मामले को संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
इलेक्ट्रिक मशीन से काटा गया वर्षों पुराना महुआ का पेड़
जानकारी के अनुसार, विद्यालय परिसर में काफी पुराना और विशाल महुआ का पेड़ खड़ा था। गुरुवार शाम से इलेक्ट्रिक मशीन की मदद से उसकी कटाई शुरू की गई और शुक्रवार सुबह तक पेड़ को जड़ से काट दिया गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी अनुमति और परिस्थितियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई।
ठेकेदार मोहम्मद शमसीर ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन के कहने पर पेड़ काटा गया है। उनका दावा है कि पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल विद्यालय में फर्नीचर बनाने के लिए किया जाना है। ठेकेदार ने इस संबंध में विद्यालय के लेटरपैड का भी हवाला दिया।
विद्यालय प्रबंधन ने बताई दूसरी वजह
विद्यालय प्रबंधन से संपर्क किए जाने पर बताया गया कि हाल ही में पेड़ की एक डाल टूटकर गिर गई थी, जिससे कई छात्राओं की साइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। प्रबंधन का कहना है कि इस घटना की जानकारी जिले के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) को दी गई थी।
हालांकि, डीएफओ से फोन पर संपर्क किए जाने पर उन्होंने इस प्रकरण की जानकारी होने से इनकार किया। वहीं, खागा में तैनात वन दरोगा सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि पेड़ काटने के लिए वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। मामला संज्ञान में आया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अनुमति और जांच को लेकर उठे सवाल
इस घटनाक्रम में विद्यालय प्रबंधन के दावे और वन विभाग के अधिकारियों के बयानों के बीच अंतर सामने आया है। अब यह स्पष्ट होना जरूरी है कि पेड़ की कटाई से पहले नियमानुसार अनुमति के लिए आवेदन किया गया था या नहीं और विद्यालय प्रबंधन की ओर से विभाग को दी गई सूचना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं।
यदि सुरक्षा कारणों से पेड़ हटाना आवश्यक था, तो संबंधित नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी किए जाने की स्थिति भी जांच का विषय है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।
एनडी न्यूज़ की अपील है कि वन विभाग निष्पक्ष जांच कर अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट करे। नागरिकों और शैक्षणिक संस्थानों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यदि कोई पेड़ विद्यार्थियों या आमजन के लिए खतरा बन रहा हो, तो विशेषज्ञों से जांच कराकर संबंधित विभाग की सलाह और आवश्यक अनुमति के अनुसार कार्रवाई की जाए। हरित संपदा की रक्षा और बच्चों की सुरक्षा, दोनों महत्वपूर्ण हैं।
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रिपोर्ट: जिला ब्यूरो, फतेहपुर
📅 दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
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Fatehpur, Fatehpur | Oct 23, 2026