बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा संपूर्ण पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। - Patna News
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा संपूर्ण पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।