छपरा न्यायालय द्वारा अपहरण कांड में एक व्यक्ति को प्रशासन के अनुसंधान पूर्ण करने के बाद मंगलवार को भेल्दी थाना कांड संख्या 139/20 मे एक व्यक्ति को कार्रवाई करते हुए माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव द्वारा अपहरण कांड में 7 वर्ष का सजा ₹50000 का डंड लगाया गया है.