सुल्तानपुर: सुल्तानपुर में छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल के कारावास और ₹6000 के अर्थदंड की सजा
बल्दीराय थाने के एक गांव में नौ साल की बच्ची से अश्लीलता करने वाले दोषी को कोर्ट ने पांच साल की कैद व ₹6 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी अपराध में आरोपित रहे उसके मामा को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। अयोध्या जिले के सथरा इनायतनगर के रहने वाले सतीश साहू को जेल हुई है।