सुल्तानपुर: पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुराचार के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 51 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
जिले के थाना क्षेत्र कमरौली के एक गांव में 2 साल पूर्व 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या की धमकी देने के दोषी अतुल शर्मा को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 51 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि का 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।