बलरामपुर: नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने 3 वर्ष की कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड की सुनाई सजा
बुधवार 3 बजे पुलिस द्वारा बताया गया कि वादी ने बहन के साथ छेड़खानी का मामला पूंजीकृत कराया था।थाना तुलसीपुर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा धाराओं के अपराध में अभियुक्त सोनू पुत्र कुन्नू लाल,राजू पुत्र राधेश्याम,रोहित पुत्र कुन्नू लाल को 03 वर्ष का कारावास व दो दो हजार रुपए की सजा सुनाई