बुलंदशहर: फर्जी कम्पनी खोलकर रुपये ठगने वाले 2 आरोपियों को 6-6 वर्ष का कारावास और प्रत्येक को ₹50-50 हजार का अर्थदण्ड
मा0 न्यायालय एसीजे/एसडी 02 द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अशोक व घर्मपाल को 06-06 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, वर्ष-2021-2022 में फर्जी कम्पनी खोलकर लोगो से रुपये ठगने की घटना की गई थी, पुलिस द्वारा यह जानकारी रविवार दोपहर 12:18 पर दी गई।