बुलंदशहर: कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी चोखे को 2 वर्ष का कारावास और ₹5000 का अर्थदंड की सजा सुनाई
विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त चोखे पुत्र गंगाशरण, निवासी गांव माली की मढ़ैया, थाना नरसेना, जनपद बुलंदशहर ने एक अवैध एवं अनुचित गैंग का गठन कर रखा था, जिसका वह स्वयं सरगना था। इस गिरोह में कुल 05 सदस्य शामिल थे, जो क्षेत्र में लूटपाट कर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करते थे। उन्होंने बताया कि गैंग के सभी सदस्य अभ्यस्त अपराधी थ