बालिका सुरक्षा और कानूनी जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित, पीसीपीएनडीटी एक्ट की दी गई जानकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सीहोर में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के अंतर्गत बालिका सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यशाला में महिलाओं बालिकाओं को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून लिंग चयन एवं भ्रूण के लिंग परीक्षण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना तथा समाज में बेटियों के प्रति समानता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। कानून के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
इस अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं को बालिका सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों, महिला अधिकारों तथा सुरक्षा संबंधी कानूनों की भी जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव, हिंसा अथवा उत्पीड़न की स्थिति में उपलब्ध कानूनी सहायता एवं शिकायत तंत्र के बारे में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी श्री बी.एल. मालवीय, परामर्शदाता श्री सुरेश पांचाल, सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रहीं।
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Sehore, Madhya Pradesh | Jul 17, 2026