बहराइच: एडीजे तृतीय कोर्ट ने उपेक्षा पूर्ण तरीके से वाहन से महिला की हत्या मामले के अभियुक्त को सुनाई सज़ा, दिया दोषी करार
एडीजे तृतीय कोर्ट ने उपेक्षा पूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए एक महिला की मृत्यु कार्य करने के मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सश्रम 10 साल कारावास की सज़ा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए शुक्रवार शाम करीब 4 बताया कि घटना बौडी थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी।