मुज़फ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में भाई की हत्या के मामले में दोषी सुखपाल को उम्रकैद और ₹1 लाख जुर्माना, कोर्ट ने कहा- 'राम जैसे भाई की हत्या'
शाहपुर में तेजवीर सैनी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।सगे छोटे भाई सुखपाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई।मामला 22 अप्रैल 2023 का है,जब खेत से गन्ने की ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद हुआ था।आरोप है कि सुखपाल ने तेजवीर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी थी। कोर्ट ने कहा—‘राम जैसे भाई की हत्या करना जघन्य अपराध।