प्रतापगढ़: बाल विवाह पर रोकथाम हेतु विद्यालय की बालिकाओं को किया गया जागरूक
प्रतापगढ़,जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसार बाल विवाह अपराध है परन्तु अक्षय तृतीया (आखातीज) एवं पीपल पूर्णिमा जैसे अबुझ सावा होने तथा अन्य सावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह होने की सम्भावनाओं को देखते हुए सोमवार को पी.एम. श्री. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, किला परिसर, प्रतापगढ़