चित्तौड़गढ़: मंदबुद्धि युवती के साथ में बलात्कार करने वाले आरोपी को चित्तौड़गढ़ न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा
चित्तौड़गढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना अहम फैसला सुनाया है। मंदबुद्धि युवती के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले अधेड़ उम्र के आरोपी को दोषी माना गया है। दोषी आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय द्वारा आरोपी को ₹30000 के आर्थिक दंड से दंडित भी किया गया है।