मौदहा: मौदहा में एससी-एसटी एक्ट के तहत दो दोषियों को चार-चार साल का सश्रम कारावास, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला
प्रभावी पैरवी के चलते एससी-एसटी एक्ट के 14 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना सिसोलर में 19 जनवरी 2012 को ग्राम बैजेमऊ निवासी पप्पू उर्फ सुशान्त कुमार और कन्नू उर्फ सुशील कुमार पुत्रगण जगतनारायण तथा रामकुमार पुत्र मन्नीप्रसाद शुक्ला के खिलाफ मार