बिहार में बाल विवाह के खिलाफ महा-अभियान तेज़! 🚨
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत अब बिहार के हर जिले, गांव और पंचायत में नुक्कड़ नाटकों और जनजागरूकता कार्यक्रमों के जरिए बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने की तैयारी है।
⚠️ कानूनन अपराध है बाल विवाह!
भारत में कानून के मुताबिक, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी कराना दंडनीय अपराध है।
🚫 सिर्फ माता-पिता ही नहीं, ये लोग भी आएंगे कानूनी दायरे में:
अगर आप किसी बाल विवाह का हिस्सा बनते हैं या उसमें सहयोग करते हैं, तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें:
• शादी कराने वाले माता-पिता और परिजन
• टेंट हाउस संचालक
• हलवाई/कैटर्स (भोजन बनाने वाले)
• डीजे (DJ) और बैंड संचालक
• विवाह में शामिल होने वाले अन्य सहयोगी
💡 सरकार का संदेश:
बेटे और बेटी में कोई फर्क न करें। दोनों को बराबर शिक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर दें। बेटियों को आत्मनिर्भर बनने की आज़ादी दें ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
आइए, मिलकर बाल विवाह को रोकें और बच्चों का भविष्य संवारें! 🙏
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Arwal, Arwal | Oct 12, 2026