भीलवाड़ा: रिश्वतखोर लाइनमैन को 4 साल की सजा व जुर्माना, 11 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट का फैसला, कनेक्शन जोड़ने के नाम पर ली
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोर्ट ने 11 साल पुराने रिश्वत प्रकरण में डिस्कॉम के लाइनमैन मूलचंद माली को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीबी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार सिंघल ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक ने 16 गवाहों और 40 दस्तावेजों के जरिए आरोप साबित किये।