*मैहर जिले के अमरपाटन में अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार*
*55.8 लीटर देशी शराब एवं बुलेरो वाहन जप्त*
*घटना का विवरण --*
दिनांक 06.06.2026 को थाना अमरपाटन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकुन्दपुर से ताला रोड होते हुए अमरपाटन की ओर जा रहे एक स्कार्पियो वाहन को ग्राम देवरी जगदीशपुर से आ रहे एक बुलेरो वाहन के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी गई है, जिससे स्कार्पियो में सवार व्यक्तियों को चोटें आई हैं।
सूचना मिलते ही थाना अमरपाटन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एक बिना नंबर की सफेद रंग की बुलेरो वाहन एवं एक क्षतिग्रस्त स्कार्पियो वाहन खड़ी मिली। जांच के दौरान बुलेरो वाहन के अंदर रखे कार्टूनों में अवैध देशी मदिरा पाई गई। बुलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो चुका था। मौके पर उपस्थित सूचनाकर्ता जितेन्द्र सिंह पिता गोकरण सिंह बघेल निवासी बर्रेह पटीला टोला थाना अमरपाटन द्वारा फरार व्यक्तियों की पहचान पंकज सिंह एवं उमेश पाण्डेय के रूप में की गई। पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना अमरपाटन में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
तलाशी के दौरान बुलेरो वाहन से कुल 310 पाव देशी मदिरा प्लेन (55.8 लीटर) बरामद की गई, जिसे वाहन सहित जप्त किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी उमेश पाण्डेय पूर्व में अमरपाटन स्थित शराब दुकान में अपनी बुलेरो वाहन लगाता था तथा घटना के पूर्व रात्रि में उक्त वाहन से क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी उमेश पाण्डेय को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण का एक अन्य आरोपी पंकज सिंह उर्फ विपेन्द्र अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
*आरोपियो का आपराधिक रिकॉर्ड*
उमेश पाण्डेय के विरुद्ध थाना रामनगर में मारपीट एवं गाली-गलौज के 02 प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं।
पंकज सिंह उर्फ विपेन्द्र के विरुद्ध थाना अमरपाटन में मारपीट, गाली-गलौज एवं आबकारी अधिनियम के कुल 05 प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं।
*जप्ती*-
1) 310 पाव देशी मदिरा प्लेन (55.8 लीटर) अनुमानित कीमत ₹22,170/-
2)एक बुलेरो वाहन कीमत लगभग ₹5,00,000/-