पिपरिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया अर्चना रघुवंशी के न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी बाबूलाल पाल को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा सुनाई। और 2 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। मामले मे उपनिदेशक अभियोजन नर्मदापुरम