बीकानेर: केसीसी ऋण नहीं चुकाने पर कोर्ट ने उधारकर्ता को 10 लाख रुपये ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए
बीकानेर वाणिज्यिक न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण नहीं चुकाने वाले उधारकर्ता शैतान सिंह राजपूत को 10,68,913 रुपये ब्याज सहित बैंक को अदा करने के आदेश दिए हैं। वाद के अनुसार प्रतिवादी ने वर्ष 2016 में कृषि कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्राप्त