दीवानी न्यायालय ने चोमू ढाबा संचालक समेत 14 लोगों को आदित्य सिंह हत्याकांड में दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा दो बरी
रायबरेली। जिले में बहुचर्चित छात्र आदित्य सिंह उर्फ रवि हत्याकांड में दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार की रात करीब 8 बजे जिला जज की अदालत ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे पीड़ित परिवार को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले में आरोपी सपा नेता आरपी यादव, रतापुर स्थित सोमू ढाबा के संचालक सुरेश यादव, उनके बेटे अर्पित यादव समेत 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी आरके यादव और एपी सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।
मामला वर्ष 2019 का है, जब छात्र आदित्य सिंह उर्फ रवि की नृशंस हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी और हत्याकांड को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा होती रही�
Rae Bareli, Raebareli | Aug 19, 2026