राघोगढ़: राघोगढ़ न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को सुनाई एक वर्ष की सजा उधार ली रकम को खर्च सहित लौटाने दिए आदेश
राघोगढ़ में बबलू जाटव निवासी कढ़ैया ने फरियादी सुनील प्रजापति निवासी राघोगढ़ से आवश्यकता पर ₹2.10 लाख उधार लिए थे। बार-बार मांगने पर चुकता करने दिया चैक बाउंस हो गया। फरियादी सुनील प्रजापति ने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया। न्यायालय ने आरोपित को एक वर्ष की सजा सुनाई एवं राशि ब्याज, स्टांप खर्च सहित राशि लौटाने के आदेश दिए है।