टोंक न्यायालय ने दूनी की भूरी बानो हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महावीर महावर ने सुनाया। 26 जून 2016 को रामद्वारा के पास भूरी बानो की हत्या कर चांदी के कड़े लूट लिए गए थे। मामले में मालपुरा निवासी सीताराम और रामनिवास देवाराम को दोषी ठहराय