गाज़ीपुर: नाबालिग को भगाकर फर्जी निकाह करने वाले शमशाद को पाक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया, सुनाई उम्रकैद व ₹1.5 लाख का जुर्माना
गाजीपुर में नाबालिग लड़की को झाड़-फूंक के बहाने बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पाक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। करीब 8 साल तक चले ट्रायल के बाद दोषी शमशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।अदालत ने भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसकी बड़ी राशि पीड़िता के पुनर्वास और उपचार पर खर्च की जाएगी। इस बात की पुष्टि रामकुमार राय ने की...