इटावा: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई सजा, सिविल लाइन थाने का मामला
Etawah, Etawah | May 11, 2026 सिविल लाइन जाने पर पंजीकृत 2019 के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त राजीव पराशर पुत्र सुभाष चंद्र निवासी सिंघावली थाना जसवंत नगर को कोर्ट उठने तक की सजा और ₹3000 अर्थ दंड करते हुए सुनाई सजा, सन 2019 में पंजीकृत हुआ था मामला सोमवार शाम 5:00 बजे पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी।