खाद्य सुरक्षा विभाग की उदयपुर में बड़ी कार्यवाही
* 60 किलो दुषित मावा को किया नष्ट।
* शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान' खाद्य पदार्थ के 3 नमूने लिए
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उदयपुर जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य के निर्देशन में जिले में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत कार्यवाही लगातार की जा रही है । इसी क्रम में आज बरकत कालोनी में एक सफेद रंग के टैम्पो RJ--27 GE 8952 को रुकवाकर उसकी जांच की । निरीक्षण करने पर टैम्पो चालक ने अपना नाम दशरथ डांगी पुत्र श्री कमल चंद डांगी निवासी मनोहरपुरा होना बताया तथा छोटी छोटी डेयरीयों एवं होटल पर पनीर सप्लाई करना बताया। निरीक्षण करने पर 100किलो पनीर सप्लाई एवं बिक्री हेतु पाया गया। संदेह के आधार पर जांच हेतु नमूना लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया है।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा भटेवर सि्थित मैसर्स --- कृष्णा मिल्क फूड एंड टेॢडिंगकम्पनी भटेवर से गुलाबजामुन एवं घेवर के नमूने जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। यहां निरीक्षण के दोरान 60 किलो दुषित मावा पाया गया जिसको मौके पर ही नष्ट कराया गया।यहां निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। मोके पर फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड नहीं पाया गया।फर्म पर कार्यरत फूड हैण्डलर्स के मेडिकल रिपोर्ट नहीं पायी गयी, फर्म पर पानी की रिपोर्ट नहीं पायी गयी। फर्म पर पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं पायी गयी।इस पर विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा --32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया किया जाएगा। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा दल में नोडल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान शामिल रहे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि त्यौहारी सीजन के मध्य नजर जिले में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी । खाद्य कारोबार कर्ताओ से यह अपील की जाती है कि वह त्यौहार के मध्य नजर उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री को काम में लेवे,साफ सफाई व हाइजीन का ध्यान रखें, खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाकर ही अपना खाद्य कारोबार करें खाद्य अनुज्ञा पत्र निर्धारित श्रेणी का होना चाहिए एवं उचित स्थान पर प्रदर्शित होना चाहिए नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । अवधी पार खाद्य सामग्री ना हो का ध्यान रखने हेतु फस्ट इन फस्ट आऊट नियम का पालन किया जाए।।आम जनता से यह अपील की जाती है कि वह खाद्य सामग्री को देखकर खरीदे खाद्य सामग्री के लेबल पर निर्माण की तिथि, उपयोग में लेने की तिथि ,इंग्रेडिएंट्स के नाम व एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर तथा निर्माता का पूरा पता देखकर खरीदें ।किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका पर या मिलावटखोरों की सूचना ज्ञात होने पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर की कंट्रोल रूम पर सूचित करे या राज्य सरकार के सुगम पोर्टल 181 पर भी शिकायत की जा सकती है ।
Girwa, Udaipur | Aug 27, 2026