गुरूर: बालोद में महुआ पेड़ विवाद: दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई
Gurur, Balod | Jul 9, 2026 बालोद जिले में महुआ पेड़ काटने को लेकर हुए टंगिया से हमले के मामले में दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने 5-5 साल की सश्रम कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा भी की है।