तरबगंज: जानलेवा हमला करने के गोकुला निवासी आरोपी को हुई 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹51000 के अर्थदण्ड की सजा
तरबगंज पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में आरोपी शिव सिंह निवासी गोकुला थाना नवाबगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था,शासकीय अधिवक्ता, मॉनिटरिंग सेल व तरबगंज की पुलिस के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा कोर्ट ने शनिवार को 10 वर्ष का कारावास व रूपय 51,000 की सजा सुनाई है।