बहराइच: एडीजे चतुर्थ की अदालत ने जमीनी विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा
दीवानी न्यायालय स्थित चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने गुरुवार को थाना मटेरा क्षेत्र में वर्ष 2022 में जमीनी विवाद के चलते महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने गुरुवार शाम को दी उन्होंने बताया कि घटना मटेरा थाना क्षेत्र में हुई थी।