प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया, तलाक, ट्रिपल तलाक है अथवा नहीं,साक्ष्य से होगा तय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक (तलाक -ए -बिद्दत) को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाक, ट्रिपल तलाक है अथवा नहीं, यह तथ्य का विषय है और ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य लेकर तय होगा,इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर दाखिल चार्जशीट या केस कार्रवाई रद नहीं की जा सकती।