खेकड़ा: रटौल नगर पंचायत अध्यक्ष का नामांकन निरस्त कर अदालत ने 2023 के चुनाव को किया शून्य घोषित
बागपत में अपर जिला न्यायाधीश ने रटौल नगर पंचायत अध्यक्ष पद के वर्ष 2023 के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने पाया कि निर्वाचित अध्यक्ष के नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी और आपराधिक इतिहास का विवरण अधूरा था। न्यायालय ने नामांकन पत्र को अवैध मानते हुए चुनाव परिणाम को निरस्त करने का आदेश दिया। यह फैसला चुनाव याचिका संख्या 01/2023 में सुनाया गया, जिसे रट