मंझनपुर: कौशाम्बी न्यायालय द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को 6 वर्ष 6 माह 27 दिन के कारावास की सुनाई गई सजा
कौशाम्बी न्यायालय द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है की, वर्ष 2017 में थाना महेवाघाट में उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस दौरान चित्रकूट जनपद के बक्टाखुई के रहने वाले अभियुक्त को सजा सुनाने के साथ साथी 5 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है।