लोहरदगा: PDJ अदालत ने जघन्य हत्या मामले में पिता-पुत्र को सुनाई सश्रम उम्रकैद व ₹20 हजार अर्थदंड की सजा
लोहरदगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की न्यायालय में शुक्रवार दोपहर लगभग 12:00 बजे एक हत्याकांड मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। सेन्हा थाना क्षेत्र के पतलो गांव निवासी दिगंबर चीक बड़ाइक 58 वर्ष एवं प्रदीप चीक बड़ाइक 26 वर्ष को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने सश्रम उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।