चूरू के कोतवाली थाना में एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं बेचान के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक सीमा जुनवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच कर रहे कोतवाली सीआई सुखराम चोटीया ने बताया कि परवर्तन निरीक्षक सीमा जूनवाल ने मुकदमा दर्ज करवाया