चूरू के रतननगर थाना में साल 2019 में दर्ज डोडा पोस्त तस्करी मामले में एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने बताया कि रतननगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था।