झुंझुनू SP बृजेश ज्योति ने शनिवार शाम 6:00 बजे प्रेस नोट के जरिए जानकारी देते हुए बताया की परिबाड़ी ने झुंझुनू जिले के एक थाने में 27,8,2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिक बेटी के साथ बागड़ कस्बे का रहने वाला नरोत्मल उर्फ गूगन ने दुष्कर्म किया है जिस पर न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को ₹50000 का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई