### बांका में प्रधानमंत्री आवास सर्वेयर पर गिरी गाज! तीन वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक, 18 अपीलों की हुई सुनवाई
**बांका | News banka 2:0**
बांका में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में लाभुकों का नाम शामिल नहीं होने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। चांदन प्रखंड की कुसुमजोरी पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक-सह-सर्वेयर सिकंदर दास के विरुद्ध संचयी प्रभाव के साथ तीन वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत हुई द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान सामने आई।
जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, बांका की अध्यक्षता में आयोजित सुनवाई में कुल 18 मामले निर्धारित थे। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
**प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 मामलों में हुई कार्रवाई**
प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 10 मामलों में लाभुकों का नाम सर्वे में नहीं होने के कारण चांदन के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सर्वेयर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उप विकास आयुक्त को रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बांका ने ज्ञापांक 2953, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 के तहत सिकंदर दास के विरुद्ध तीन वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक लगाने का दंड लगाया।
**बिजली बिल और अतिक्रमण के मामलों में भी निर्देश**
विद्युत विपत्र में सुधार से संबंधित मामले में अपीलार्थी लोक प्राधिकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। इस पर संबंधित प्राधिकार को आपत्तियों का निराकरण कर दोबारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
अतिक्रमण के एक मामले में अतिक्रमणवाद की प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों को निर्धारित प्रारूप में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, दूसरे मामले में अंचल अधिकारी, बांका से रिपोर्ट मांगी गई।
**भूमि मापी के मामलों में अधिकारियों को निर्देश**
अमरपुर अंचल के भूमि मापी मामले में अंचल अधिकारी को अपीलार्थी की उपस्थिति में मापी कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। शंभुगंज अंचल से संबंधित मामले में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बांका से मंतव्य मांगा गया।
सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे अपीलार्थियों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देते हुए उनके मामलों को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आम जनता की शिकायतों और अपीलों का पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
Amarpur, Banka | Oct 23, 2026