सिहोनिया थाना क्षेत्र के भरतसिंह का पुरा में पुराने विवाद को लेकर अर्जुन सिंह पर गोली चलाने के मामले में अंबाह न्यायालय ने आरोपी अंकित उर्फ छोटू तोमर को दोषी ठहराया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे सात वर्ष का सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 12 मार्च 2020 की है।