नशे में स्टीयरिंग थामना पड़ा भारी, दो वाहन चालकों पर ₹20,500 का जुर्माना
देवास। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ देवास पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस की कार्रवाई में नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए दो वाहन चालकों के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासे पेश किए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों वाहन चालकों पर कुल ₹20,500 का अर्थदंड लगाया।
पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के निर्देश पर शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह वर्धमान एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की।
फॉर्च्यूनर चालक पर ₹10 हजार का जुर्माना
पुलिस के अनुसार मृत्युंजय सिंह पिता शब्बीर खान (33), निवासी न्यू आजादनगर, इंदौर, को 6 अगस्त 2026 को कार क्रमांक MP09CS2236 नशे की हालत में चलाते पकड़ा गया। जांच के दौरान वाहन में ब्लैक फिल्म लगी होना भी पाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 185 एम.वी. एक्ट एवं धारा 100(2)/177 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा क्रमांक 56/2026 तैयार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले में ₹10,000 का अर्थदंड लगाया।
ट्रक-ट्रेलर चालक पर ₹10,500 की कार्रवाई
इसी प्रकार साबीर पिता कचरू (34), निवासी निमगड़, जिला अजमेर, राजस्थान, को 7 अगस्त 2026 को ट्रक-ट्रेलर क्रमांक RJ36GB1524 नशे की हालत में चलाते पकड़ा गया। उसके खिलाफ धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत इस्तगासा क्रमांक 57/2026 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने चालक पर ₹10,500 का अर्थदंड लगाया।
नशे में ड्राइविंग जानलेवा, पुलिस की सख्त चेतावनी
देवास पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शराब या किसी भी प्रकार के नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं। नशे में वाहन चलाने से चालक के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
इस कार्रवाई में निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, प्रधान आरक्षक विष्णु दांगी, प्रधान आरक्षक शांतिलाल, आरक्षक अजय जाट, आरक्षक लोकेश मुकाती एवं आरक्षक अतुल कुशवाह की सराहनीय भूमिका रही।