साक्ष्य पेश करने में देरी… और मुख्य हत्या आरोपी को जमानत!
कानपुर | सेन पश्चिम पारा
सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में Swift Dzire कार में हुई राजा उर्फ मो. हुसैन हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपू उर्फ दीपचंद्र को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
जानकारी के मुताबिक, जमानत याचिका पर जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने सुनवाई की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. शोएब खान ने दलील दी कि इससे पहले 12 अगस्त 2025 को जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने के बावजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों के परीक्षण/प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी।
यही बिंदु जमानत के लिए अहम आधार बने। ऐसे में अब सवाल उठना लाजिमी है कि हत्या जैसे गंभीर मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य समय पर अदालत के सामने क्यों नहीं पेश हो सके?
क्या मुकदमे की धीमी रफ्तार और साक्ष्यों की प्रस्तुति में हुई देरी ने मुख्य आरोपी को जमानत मिलने की राह आसान कर दी