मड़ियाहू: भंडारिया टोला गांव निवासी हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 हजार का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा
मडियाहूं थाना क्षेत्र के भंडारिया टोला गांव निवासी धारा 302 हत्या के मामले में आरोपी इस्लाम पुत्र समीउल्लाह को जौनपुर न्यायालय ने सुनाया 20 हजार का जुर्माना तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाया. पुलिस प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अपराध से जुड़े मामलों में भैरवी करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द सजा सुनवाएं जाने की प्रयास की गई.