बुलंदशहर: कोर्ट ने हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई
अभियुक्त 1.पप्पू उर्फ शेरपाल पुत्र जगपाल 2.भारत पुत्र शेरपाल 3. विमलेश पत्नी शेरपाल निवासी मौ0 मैना मौजजपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर एवं जितेन्द्र पुत्र हरिओम निवासी ग्राम मडौला थाना गभाना जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष-2019 में वादिया के पति जालिम की ईंट से वार कर हत्या करने की गयी थी जिसके संबंध में 18.07.2019 को थाना खुर्जा नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।