श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रति0 एवं विनियमन) अधि0-1986 के अन्तर्गत गठित बाल श्रम विमुक्ति हेतु गठित धावा दल के माध्यम से आज दिनांक-22.09.2026 को शिवम आॅटो लेथ, थावे रोड गोपालगंज से 01 बाल श्रमिक, हिन्दुस्तान इंजिनियरिंग, थावे रोड गोपालगंज से 01 बाल श्रमिक, शिव शक्ति चाट स्टाॅल, जयप्रकाश चैक मीरगंज से 02 बाल श्रमिक अर्थात कुल-04 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। उक्त धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, थावे, सिधवलिया, मांझा, उचकागाॅव, पंचदेवरी, फुलवरिया एवं हथुआ के साथ गोपालगंज पुलिस लाईन के पुलिस बल भी शामिल थे।
श्रम अधीक्षक, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को प्रति बाल श्रमिक 3000/- (तीन हजार) की दर से तत्काल आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बाल कल्याण समिति, गोपालगंज के समक्ष किया गया तथा संबंधित श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी को उक्त नियोजकों के विरूद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य सभी अनुवर्ती कार्रवाई यथाशीघ्र करने का भी निदेश दिया गया है।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
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